24/12/2020,8:19:14 PM.
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कोलकाताः अपर प्राइमरी स्कूलों में 14000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी की गयी मेधा सूची को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ परीक्षार्थियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच में अपील की है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ 120 परीक्षार्थियों ने याचिका लगाई है।
दरअसल 2019 में 14000 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची प्रकाशित हुई थी लेकिन न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मेधा सूची रद्द करने का आदेश दिया था। अब परीक्षार्थियों ने दावा किया है कि सिंगल बेंच के इस फैसले से नियुक्ति संबंधी उनके अधिकार को खत्म किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सिंगल बेंच के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने नए सिरे से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) परीक्षा शुरू करने का भी निर्देश दिया था। इस पर भी रोक लगाने की मांग की गयी है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10500 प्राइमरी शिक्षक पद को भरने के लिए नियुक्तियां शुरू करने का निर्देश दिया है। बुधवार को शिक्षा विभाग ने संबंधित निर्देशिका भी जारी कर दी है।
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