प. बंगालः निजी स्कूलों को फीस कटौती मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

28/10/2020,4:34:52 PM.

 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को फीस में 20 फीसद कटौती का दिया है आदेश
फैसले के खिलाफ एससी गया था निजी स्कूलों का समूह
स्कूलों के बही-खातों की जांच के लिए कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निजी स्कूलों को फीस में 20 फीसदी कटौती करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें स्कूलों के बही-खातों की जांच के लिए कमेटी बनाने को कहा गया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल के स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 145 निजी स्कूलों को फीस में कम से कम बीस फीसदी की कमी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना संकट के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है ऐसे में गैरजरूरी फीस जैसे लेबोरेटरी, क्राफ्ट, खेल इत्यादि गतिविधियों के लिए फीस न ली जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि पहले से दी गई फीस में से कुछ भी लौटाया नहीं जाएगा।

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