भाजपा कर्मी उलेन रॉय के दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश को कोर्ट ने किया खारिज

11/12/2020,9:12:21 PM.

 

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के उत्तर कन्या अभियान के दौरान कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मारे गए कार्यकर्ता उलेन रॉय के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग जलपाईगुड़ी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है।
शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा।

जिला अदालत ने शुक्रवार को महकमा अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। छह दिसम्बर को सिलीगुड़ी में भाजपा के उत्तरकन्या अभियान में एक कार्यकर्ता, उलेन रॉय की हत्या कर दी गई थी।

भाजपा ने दावा किया कि गज़लडोबा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। उस रात पुलिस ने जल्दबाजी में शव परीक्षण किया। उसके बाद, मृतक के परिवार ने अदालत में एक आवेदन दायर किया जिसमें दिन के उजाले में शव परीक्षण की मांग की गई। अनुरोध के बाद, अदालत ने दूसरी बार शव परीक्षण का आदेश दिया। पुलिस ने महकमा न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि शव परीक्षण तीन डॉक्टरों की देखरेख में किया गया था। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था थी। इसके बाद ही शुक्रवार को अदालत ने दूसरी बार शव परीक्षण के आदेश को खारिज कर दिया।

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