गौ तस्करी के सरगना इनामुल हक को कोर्ट ने सीबीआई हिरासत में भेजा

18/12/2020,8:37:58 PM.

 

कोलकाताः पश्चिम बंगाल से सटी भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए बड़े पैमाने पर गौ तस्करी करने का सरगना एनामुल हक आखिरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में ले लिया गया है। शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे 24 दिसम्बर तक सीबीआई हिरासत में रखने और पूछताछ का आदेश दिया है।

जांच एजेंसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर के गौड़ ने बताया कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में इनामुल की अग्रिम जमानत के निर्देश को खारिज करते हुए उसे 19 से 24 दिसम्बर तक सीबीआई हिरासत का निर्देश दिया है। उसे रिमांड पर ले लिया गया है। 24 दिसम्बर को उसे आसनसोल की सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। इसके पहले भी वह सीबीआई की हिरासत में आया था लेकिन उससे पूछताछ नहीं हुई थी क्योंकि दो बार उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इलाज के बाद स्वस्थ होकर उसने आसनसोल न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

वहां गत 11 दिसम्बर को पुलिस हिरासत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद ही कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई ने याचिका लगाई थी। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उसे छह दिनों तक सीबीआई हिरासत में रखकर पूछताछ का आदेश दे दिया है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में बीएसएफ के कमांडेंट सतीश कुमार को पहले ही सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा व्यवसायी राजेन पोद्दार भी सीबीआई की हिरासत में है जिससे पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने बीएसएफ के चार अन्य शीर्ष अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की है जिसमें कई सफेदपोश लोगों की संलिप्तता सामने आई है। अब इनामुल हक से पूछताछ के बाद पूरे गिरोह के बारे में पता चल सकेगा। सूत्रों के अनुसार उत्तर 24 परगना से लेकर मुर्शिदाबाद तक सीमा पर गौ तस्करी के कारोबार का मूल सरगना इनामुल था।

यह भी दावा किया जा रहा है कि तस्करी के जरिए जो पैसे आते थे उसे हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था जहां से आतंकियों को फंडिंग की जाती थी। इनामुल से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल के भी कई बड़े नेताओं के संबंध रहे हैं। इसलिए उसकी गिरफ्तारी राज्य की राजनीति में भी हलचल मचाने वाली है।

 

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